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Covid-19 Guidelines: यूपी में कोरोना अलर्ट! स्कूल-कॉलेज, दफ्तरों में मास्क अनिवार्य, देखें गाइडलाइंस

Covid-19 Guidelines, Covid Cases in UP: उत्तर प्रदेश में बुधवार को 24 घंटे में 446 नए संक्रमित मामले सामने आए जिनमें से 97 लखनऊ में मिले. इसके बाद प्रशासन ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की. स्कूल-कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में बिना फेस मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी.

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यूपी के स्कूल-कॉलेजों और दफ्तरों में फेस मास्क अनिवार्य किया गया.
यूपी के स्कूल-कॉलेजों और दफ्तरों में फेस मास्क अनिवार्य किया गया.

Covid-19 Guidelines in UP: देशभर में कोरोना वायरस के मामले फिर से तेजी पकड़ने लगे हैं. पिछले 24 घंटे में कोविड के 10,158 नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में सक्रिय मामले अब 44,998 हो गए हैं. बढ़ते मामलों के देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी दफ्तरों, स्कूल-कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य पब्लिक प्लेस पर फेस मास्क अनिवार्य कर दिया है.

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उत्तर प्रदेश में बुधवार को 24 घंटे में 446 नए संक्रमित मामले सामने आए जिनमें से 97 लखनऊ में मिले. इसके बाद प्रशासन ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की. स्कूल-कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में बिना फेस मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी. फिलहाल बिना फेस मास्क पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है लेकिन मास्क अनिवार्य कर दिया गया है.

दरअसल, प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 पॉजिटिव केस के चलते मंगलवार को मॉक ड्रिल हुई थी. बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और मॉक ड्रिल की समीक्षा की. मीटिंग में अधिकारियों को इस महामारी से निपतटने की तैयारी को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं. प्रशासन ने हेलो डॉक्टर सेवा फिर शुरू की है मरीज नंबर 0522-3515700 पर घर बैठे सलाह ले सकेंगे.

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स्कूल-कॉलेजों के लिए जरूरी गाइडलाइंस
स्कूलों/कॉलेजों में बच्चों/छात्रों/शिक्षकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाए.
छात्रों को क्लास में उनके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुई सीटिंग अरेंजमेंट की जाए.
स्कूल-कॉलेजों के एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए.
स्कूल-कॉलेज कैंपस में हाथ धोने के साबुन और पानी, या हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
दरवाजे, रेलिंग, झूले आदि को समय-समय पर सेनेटाइज करना चाहिए.
अगर कोई बच्चा खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित है, तो उसे स्कूल/कॉलेज नहीं भेजा जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह और उपचार दिया जाना चाहिए.

दफ्तरों में भी इन बातों का रखना होगा ध्यान
कार्यालयों में अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य है.
साफ-सफाई रखी जाए और मास्क नहीं लगाने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाए.
एंट्री गेट्स पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करते हुए दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग एरिया आदि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए.
 प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सर्दी, बुखार या फ्लू के लक्षण पाए जाने पर लोगों को घर में ही क्वारंटीन रहने और कोविड टेस्ट कराने के निर्देश दिए जाएं.

 

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