देश की राजधानी नई दिल्ली के कोचिंग हब मुखर्जी नगर में पिछले सप्ताह लगी आग की घटना के बाद अब दिल्ली सरकार एक्टिव हो गई है. राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी नॉर्म्स जारी कर दिए हैं. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि वे सेफ्टी से जुड़े सभी सर्टिफिकेट्स अपडेट रखें.
सभी स्कूलों को फायर एनओसी, वाटर टेस्ट सर्टिफिकेट, स्कूल हेल्थ सर्टिफिकेट, स्कूल बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को अपडेट रखने का आदेश दिया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि अपडेटेड सर्टिफिकेट को शिक्षा निदेशालय के जोनल अथॉरिटी के पास जमा कराना अनिवार्य है.
बीते सप्ताह हुआ था हादसा
इस आदेश में न्यायालयों के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जा सकती है जो इन सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करते हों. बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जून को एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी. कई स्टूडेंट्स आग से बचने के लिए रस्सी और तारों की सहायता से लटककर बिल्डिंग से उतरते दिखे थे. इस हादसे में कुछ स्टूडेंट्स चोटिल भी हुए थे.