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परीक्षाओं में सिख छात्रों को मिलेगी कड़ा, कृपाण धारण करने की छूट, दिल्‍ली HC का फैसला

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सिख छात्रों को दिल्‍ली और केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख छात्रों को कड़ा और कृपाण धारण करने की छूट देने का फैसला सुनाया है. दिल्ली सिख गुरूद्वारा कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किया है.

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Delhi High Court (File Photo)
Delhi High Court (File Photo)

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सिख छात्रों को दिल्‍ली और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कड़ा और कृपाण धारण करने की छूट मिलेगी. कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ऐसे छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा. दिल्ली सिख गुरूद्वारा कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किया है.

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इससे पहले वर्ष 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET परीक्षा में शामिल होने जा रहे सिख छात्रों को परीक्षा हॉल के अंदर पारंपरिक 'कड़ा' और 'कृपाण' पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को स्वीकार किया था. दिल्‍ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने अब अन्‍य भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख उम्‍मीदवारों के लिए भी ऐसी छूट की मांग कोर्ट से की थी.

कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाएं जैसे DSSSB और केंद्र सरकार की भर्तियों जैसे UPSC, SSC समेत अन्‍य परीक्षाओं के लिए सिख छात्रों को यह छूट दी है. कोर्ट ने कहा है कि इन उम्‍मीदवारों को तय समय से 1 घंटे पहले एग्‍जाम सेंटर पर पहुंचना होगा ताकि निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

 

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