दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में चल रही ऑनलाइन क्लासेस में EWS कैटेगरी के बच्चों के पास मोबाइल या लैपटॉप न होने के कारण महीनों से उनकी पढ़ाई रुकी पड़ी है. इस समस्या को देखते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप उसी फॉर्मेट का खरीद कर देंगे जिसमें बाकी की छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है.
दिल्ली हाई कोर्ट के आज के आदेश से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 50,000 बच्चों को फायदा होगा. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि लैपटॉप या मोबाइल प्राइवेट स्कूलों को खरीद कर देने होंगे जिसके बाद उसके बिल स्कूल दिल्ली सरकार को भेजेंगे, और फिर प्राइवेट स्कूल और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर उसका खर्चा उठाएंगे.
हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कि प्राइवेट स्कूल और दिल्ली सरकार 2 हफ्ते के भीतर लैपटॉप या मोबाइल फोन को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा तैयार करें.
बता दें कि कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन होने के बाद मार्च से ही दिल्ली में भी स्कूल बंद हैं. स्कूल बंद होने के बाद से बच्चों को स्कूल ऑनलाइन क्लासेज के जरिये पढ़ा रहे हैं. इन कक्षाओं में बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हिस्सा नहीं ले पा रहे थे. इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने ये फैसला दिया है.
वहीं दिल्ली के निजी स्कूल नौवीं से 12वीं तक आंशिक रूप से खोलने की तैयारी कर रहे हैं. सरकार से आदेश मिलने के बाद स्कूल अभिभावकों से उनकी राय पूछ रहे हैं कि क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं.