राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी है. सोमवार को DDMA द्वारा सभी गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई हैं. इनके मुताबिक, 8वीं तक के स्कूलों को अभी दिल्ली में बंद ही रखा जाएगा.
DDMA के आदेशानुसार, 9वीं क्लास से ऊपर के सभी स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, लाइब्रेरी को 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोला जाएगा. आदेश में कहा गया है कि सभी संस्थानों को कोरोना की गाइडलाइन्स का पालन करते हुए छात्रों को बुलाना चाहिए. इस SOP में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / कोचिंग संस्थान, स्किल डेवलेप और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अन्य प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालय आदि छात्रों के लिए खोले जाने के दौरान अपनाए जाने वाले विभिन्न एहतियाती उपायों की रूपरेखा दी गई. साथ ही सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए उपायों / दिशानिर्देशों के अनुपालन की बात कही गई है.
देखें गाइडलाइन
1.स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / कोचिंग संस्थान, स्किल डेवलेप और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अन्य प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालय आदि को प्रोटोकॉल के अनुरूप तैयार करना
- इन संस्थानों को खोलने की तैयारी योजना को अंतिम रूप देने के लिए स्कूल / संस्थान के प्रमुख को एसएमसी / पीटीए सदस्यों के साथ बैठक करनी चाहिए। एसएमसी/पीटीए को माता-पिता के बीच टीकाकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए.
- स्कूल और संस्थान के प्रमुखों को यह भी सलाह दी गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन, छात्रों की उपस्थिति और अन्य विश्वास निर्माण उपायों की समीक्षा के लिए जब भी आवश्यक हो वो एसएमसी/पीटीए की बैठक बुला सकेंगे.
- स्कूल / संस्थान के प्रमुख स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक / कोचिंग संस्थानों, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों आदि परिसरों की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करने और थर्मल स्कैनर, कीटाणुनाशक, सैनिटाइज़र, मास्क और साबुन जैसी प्रमुख आपूर्ति की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
- स्कूल / संस्थान के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी योग्य शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक / कोचिंग संस्थानों, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों आदि के सहायक कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाए और यह सबसे बड़ी प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए.
- स्कूल/संस्थान के प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि चेकलिस्ट डेली बेसिस पर तैयार की जाए.
2. परमिटेड एक्टिविटीज की तैयारी के लिए दिशानिर्दे- स्कूल/संस्थान के प्रमुख को COVID एप्रोपिएट बिहैवियर का पालन करते हुए कक्षाओं/प्रयोगशालाओं की क्षमता/अधिभोग सीमा के अनुसार समय-सारणी की योजना बनाना इसमें शामिल है. साथ ही छात्रों के लिए हाथ धोने की उचित व्यवस्था प्रदान करने के लिए पर्याप्त वॉश बेसिन/वाशिंग क्षेत्र की उपलब्धता को भी समय सारिणी तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए.
- उचित सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए छात्रों के बैठने की क्षमता / स्ट्रेंथ के अनुसार हर कक्षा में अधिकतम 50% छात्रों को बुलाया जा सकता है. यह हर स्कूल / कॉलेज या संस्थान की स्थिति पर निर्भर करता है. कक्षाओं में और मुख्य प्रवेश / निकास द्वार पर भीड़ से बचने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक / कोचिंग संस्थानों / पुस्तकालयों आदि की रूटीन को बदला जा सकता है.
- छात्रों की भीड़ से बचने के लिए लंच ब्रेक को भी इस आधार पर तय किया जा सकता है. इसे रूम के बजाय खुली जगह में आयोजित किया जा सकता है क्योंकि छात्र भोजन करते समय अपने मास्क हटाएंगे ही.
- स्कूल/संस्थान के प्रमुख को यह भी सलाह दी जाती है कि प्रवेश के समय भीड़ से बचने के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि छात्रों के बाहर निकालने के लिए सभी प्रवेश / निकास द्वारों का उपयोग करें.
3. सुबह की पाली के लास्ट और शाम की पाली के पहले ग्रुप और वहीं डबल शिफ्ट किए गए स्कूलों / कॉलेजों में प्रवेश के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होना चाहिए. इसी प्रकार अन्य सभी शैक्षणिक/कोचिंग संस्थान बैच/शिफ्ट के बीच अंतर बनाए रखेंगे. बिल्डिंग/कैंपस के प्रवेश/निकास द्वारों पर भीड़भाड़ से बचने और कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) को बनाए रखने के लिए वॉलटियर्स की मदद ली जा सकती है.