DUSU Result 2024: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव नतीजों के लिए अभी और इंतजार करना होगा. इलेक्शन कैंपेन के दौरान उम्मीदवारों के पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग से गंदे हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) कैंपस मामले में दिल्ली होईकोर्ट ने डूसू नतीजों पर रोक बरकार रखी है. कोर्ट ने उम्मीदवारों को सफाई करने का एक और मौका दिया है. हाईकोर्ट ने DUSU चुनाव के उम्मीदवारों से कहा कि हम आप पर सख्ती नहीं कर रहे. वरना हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे भी सकते थे.
11 नवंबर तक जारी नहीं होंगे डूसू रिजल्ट
दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि आप सभी छात्र हैं-युवा हैं लिहाजा हम आपको एक और मौका दे रहे हैं. कोर्ट ने DUSU चुनाव के उम्मीदवारों से यूनिवर्सिटी से पोस्टर बैनर हटाने, यूनिवर्सिटी की सफाई करने और पेंट सही करने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में डूसू रिजल्ट मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर 2024 को होगी. तब तक डूसू चुनाव के नतीजे जारी नहीं होंगे. दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा.
हाईकोर्ट ने जताई हैरानी
दिल्ली हाईकोर्ट ने हैरानी जताई कि एक छात्र ने तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए ही एडमिशन लिया था.दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश का पालन कर सभी उम्मीदवारों से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया. छात्रों को हलफनामा में कहना होगा कि वे भविष्य में कभी भी छात्र संघ चुनाव के दौरान दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाएंगे.
कोर्ट ने कैंपेन में महंगी गाड़ियों के इस्तेमाल का जिक्र किया
हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ऋषभ चौधरी से कहा कि हमने आपके बहुत से पोस्टर देखे हैं. आपने चुनाव प्रचार और पूरी प्रक्रिया में महंगी कारों का इस्तेमाल किया है. आपको तो छात्रों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए. आपके समर्थकों ने हाईवे बंद किया. आपको जाकर कैंपस को साफ करना होगा. आप लोगों ने पूरी यूनिवर्सिटी को गंदा कर दिया है.
कोर्ट में चलाए गए चुनाव के दौरान रोड एक्सीडेंट के वीडियो
हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रौनक खत्री से कहा कि आप कैंपस के लॉ सेंटर को पेंट कीजिए. वहां पर अभी भी गंदगी है. दीवारों पर पोस्टरों की गोंद चिपकी हुई है. DUSU चुनाव प्रचार के दौरान हाईवे बंद करने और रोड एक्सीडेंट से जुड़े वीडियो हाईकोर्ट में चलाए गए. छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवार ऋषभ चौधरी के एक प्रोफेसर से मारपीट करने का वीडियो भी कोर्ट में चलाया गया. प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के ट्रैक्टर इस्तेमाल करने के वीडियो भी कोर्ट को दिखाए गए.
हाईकोर्ट को बताया गया कि कैंपस में उमीदवारों ने ही सफाई करा कर पेंट करवाया है. हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों से पूछा कि कैंपस को पूरी तरह साफ करने में कितना समय लगेगा? पिछली सुनवाई के दौरान प्रत्याशियों को अदालत में पेश होने के आदेश पीठ ने दिया था. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के सामने उम्मीदवार रौनक खत्री, ऋषभ चौधरी, लोकेश चौधरी, यश नडाल, राहुल सिंह डेडा, अमन कपासिया, दीपिका झा, शिवम मौर्या, हिमांशु नागर, आर्यन मान, ऋषिराज सिंह, राहुल झांसला और प्रियांशु चौधरी कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुए.