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DUSU Polls: 24 घंटे के भीतर यून‍िवर्स‍िटी कैंपस से बैनर-पोस्टर हटाएं उम्मीदवार, नोट‍िस जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यपाल सिंह ने कहा कि निर्वाचन कार्यालय रैलियों के दौरान बैनर, पोस्टर और वाहनों के उपयोग सहित प्रचार गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी चुनाव प्रचार में लिंगदोह कमेटी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए

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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के दौरान की एक पुरानी तस्वीर (फोटो: पीटीआई)
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के दौरान की एक पुरानी तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

DUSU Polls: दिल्ली यून‍िवर्स‍िटी में इस सप्ताह होने वाले मतदान से पहले, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक नोटिस जारी किया है. इसमें सभी उम्मीदवारों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय परिसर से अपने नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर और पोस्टर हटाने का निर्देश दिया है. 

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यपाल सिंह ने कहा कि निर्वाचन कार्यालय रैलियों के दौरान बैनर, पोस्टर और वाहनों के उपयोग सहित प्रचार गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी चुनाव प्रचार में लिंगदोह कमेटी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जो निष्पक्ष चुनाव के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है. 

गौरतलब है कि डूसू चुनाव 27 सितंबर को होंगे और नतीजे एक दिन बाद घोषित किए जाएंगे. ईमेल के माध्यम से भेजे गए नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय के भीतर बैनर और पोस्टर न हटाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुद्रित पोस्टर और बैनर का प्रदर्शन लिंगदोह समिति और दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 द्वारा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन है. 

नोटिस में कहा गया है, "डूसू चुनाव कार्यालय प्रचार के लिए बैनर, पोस्टर और वाहनों के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रख रहा है. ये गतिविधियां लिंगदोह समिति की सिफारिशों द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ही रहनी चाहिए. आपको यह ईमेल प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर अपना नाम और मतपत्र संख्या प्रदर्शित करने वाले सभी बैनर और मुद्रित पोस्टर हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

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अधिसूचना में उम्मीदवारों को आचार संहिता, लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों और दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 का सख्ती से पालन करने की भी याद दिलाई गई. इसमें कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों और अधिनियमों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन अयोग्यता और आपराधिक दंड का कारण बन सकता है. इसके अतिरिक्त, अधिसूचना में कहा गया कि उम्मीदवारों को परिसर के भीतर निर्दिष्ट "Walls of Democracy" का उपयोग केवल हस्तनिर्मित पोस्टर चिपकाने के लिए करने की अनुमति है. 

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