जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कोरोना महामारी के संबंध में कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं . उनके अनुसार राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे. अन्य गतिविधियों के लिए कोई नई अनुमति या पास की आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही केंद्र शासित प्रदेश में लागू थे.
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों को छोड़कर, सभी स्कूलों, कॉलेजों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों (आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) को 31 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा. एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य कार्यकारी समिति के मुख्य सचिव और अध्यक्ष बीवीआर सुब्रह्मण्यम द्वारा जारी आदेश में ये जानकारी दी गई है.
यह आदेश रविवार को जम्मू और कश्मीर में कोरोनो वायरस स्थिति की विस्तृत समीक्षा के बाद जारी किया गया था. आदेश में आगे कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एसओपी के अनुसार, कोचिंग केंद्रों, संस्थानों को सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षाएं चलाने की अनुमति दी जाएगी.
आदेश में कहा गया है कि 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टॉफ को ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है. कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के इलाकों में टेली-काउंसलिंग की जाएगी. इसके अलावा, केवल कटेंनमेंन जोन से बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक रूप से अपने स्कूलों में आ सकते हैं.
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन या जेके कौशल मिशन राष्ट्रीय उद्यमिता और छोटे व्यवसाय विकास के लिए पंजीकृत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई या अन्य प्रशिक्षण केंद्रों national skill training institutes, ITIs में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी. एसओपी के अनुसार, पहले जारी आदेश के मुताबिक ही इसकी अनुमति दी गई है.
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