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राइट टू एजुकेशन के तहत गुजरात के प्राइवेट स्कूलों में जल्द शुरू होंगे एडमिशन, इन दिन से भरे जाएंगे फॉर्म

गुजरात प्राथमिक शिक्षण नियामक की तरफ से RTE में प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की गई है. जरूरतमंद परिवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले जरूरी डाक्यूमेंट्स एकत्र करने के लिए एक हप्ते से भी अधिक पर्याप्त समय दिया गया है. RTE में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत 28 फरवरी से होगी, अभिभावकों को ऑनलाइन फॉर्म जरूरी डाक्यूमेंट्स के साथ 12 मार्च तक सबमिट करना रहेगा.

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Gujarat RTE Admission
Gujarat RTE Admission

गुजरात सरकार ने राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए प्रक्रिया की घोषणा की है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को हर साल RTE के तहत राज्य के प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है. इस बार शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी से ऑनलाइन शुरू होगी.

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12 मार्च तक जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट्स

गुजरात प्राथमिक शिक्षण नियामक द्वारा RTE प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की गई है. जरूरतमंद परिवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने के लिए एक हफ्ते से अधिक का समय दिया गया है. अभिभावकों को RTE में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म 28 फरवरी से भरने होंगे और यह फॉर्म 12 मार्च तक आवश्यक दस्तावेज़ के साथ जमा करना होगा.

यहां भरे फॉर्म

अभिभावकों को RTE के तहत प्रवेश के लिए वेबसाइट [https://rte.orpgujarat.com](https://rte.orpgujarat.com) पर जाकर फॉर्म भरना होगा. फॉर्म भरते समय अभिभावकों को आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जैसे कि बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र, आवासीय पता, आयकर रिटर्न, और यदि कोई अभिभावक आयकर रिटर्न नहीं भरता है, तो ऐसे मामलों में 'आयकर के पात्र नहीं होने का' एक स्व-घोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा.

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ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभिभावकों को अपने आवासीय पते के निकट लगभग 8 से 10 प्राइवेट स्कूलों का चयन करना होगा. नियमों के अनुसार, अभिभावकों द्वारा चुनी गई स्कूलों के क्रम के अनुसार बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा. इसलिए, स्कूल का चयन अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है. इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करके, अभिभावकों को फॉर्म की प्रिंट अपने पास रखनी होगी.

बता दें कि इस बार, RTE के तहत प्रवेश पाने के लिए बच्चों की उम्र 1 जून 2025 से पहले 6 साल पूरी होनी चाहिए. गुजरात की प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा में 25% सीटें RTE के तहत बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं. इन बच्चों की पहली से आठवीं कक्षा तक की फीस सरकार द्वारा स्कूलों को दी जाती है.

ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये और शहरी इलाकों में 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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