No Bag Day Policy: बच्चों पर बढ़ते स्कूल बैग के वजन को घटाने के लिए कर्नाटक सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए निर्देशों के अनुसार, अब बच्चों के स्कूल बैग का वजन बच्चे के खुद के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. राज्य सरकार के इस नियम से बच्चों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित भार से अधिक नहीं हो सकेगा.
सप्ताह में एक दिन 'नो बैग डे'
स्कूल बैग का वजन निर्धारित करने के साथ ही राज्य सरकार ने सप्ताह का एक दिन 'नो बैग डे' करने का भी निर्देश दिया है. निर्देश के अनुसार, स्कूलों को सप्ताह में एक बार, सामान्य रूप से शनिवार को 'नो बैग डे' मनाने के लिए कहा गया है. इस दिन बच्चों को बगैर स्कूल बैग के स्कूल आना होगा और उन्हें किताबी पढ़ाई से अलग व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा.
कमेटी ने जारी की थी रिपोर्ट
राज्य सरकार ने डॉ. वीपी निरंजनराध्या समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर यह आदेश जारी किए हैं. इस कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा स्कूल बैग के वजन पर स्वास्थ्य प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया था. कमेटी ने 2018-19 के दौरान अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी जिसके आधार पर यह निर्णय लिए गए हैं. जारी निर्देशों को ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने जिलों में सख्ती से लागू कराना होगा.