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MHT CET Counselling Date 2021: काउंसिलिंग डेट बदलीं, रिवाइज्ड शेड्यूल यहां देखें

MHT CET Counselling Date 2021: एमएचटी सीईटी काउंसिलिंग डेट अब संशोधित और विस्तारित की गई हैं. छात्रों को महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, mahacet.org की आधिकारिक वेबसाइट से संशोधित काउंसलिंग डेट की जानकारी मिलेगी.

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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

MHT CET Counselling Date 2021: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एमएचटी सीईटी काउंसलिंग डेट 2021 को स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल द्वारा बढ़ा दिया गया है. प्राधिकरण ने पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि के साथ पूरे कार्यक्रम में संशोधन किया है. जो छात्र एमएचटी सीईटी 2021 स्कोर के माध्यम से प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mahacet.org पर अधिक अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. 

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छात्र अब आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और 21 नवंबर, 2021 तक पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं. बता दें कि पहले, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर, 2021 थी. अब इसे आगे बढ़ा द‍िया गया है. विभिन्न अन्य पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी. विभिन्न यूजी, पीजी और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र यहां दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें. 

इस डायरेक्ट लिंक से देखें रिवाइज्ड शेड्यूल 

NEET Counselling 2021: तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स:

नीट 2021 एडमिट कार्ड
mahacet.org पर भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी
नीट 2021 मार्कशीट
राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र
क्लास 12 मार्कशीट
क्लास 10 मार्कशीट (आयु प्रमाण के तौर पर)
आधार कार्ड
डोमिसाइल सर्टिफिकेट
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट

आरक्षित श्रेणी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स: 

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महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
जाति वैधता प्रमाण पत्र
31 मार्च 2022 तक वैध नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट. एससी व एसटी के लिए इसकी जरूरत नहीं है.

दिव्यांग श्रेणी के लिए – एनटीए या एमसीसी की गाइडलाइन के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र. प्रमाणित मेडिकल बोर्ड की लिस्ट वेबसाइट पर देखें. क्योंकि प्रमाणित मेडिकल बोर्ड के अलावा अन्य किसी प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए – राज्य सरकार के फॉर्मेट पर योग्य प्राधिकार द्वारा जारी लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट. केंद्र सरकार का फॉर्मेट मान्य नहीं होगा.

 

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