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Girls in Army: अगले साल मई में NDA प्रवेश परीक्षा दे सकेंगी महिला उम्मीदवार, ये होगा पहला बैच

महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी है. नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) में अगले साल मई से महिला कैडेट्स के दाखिले की तैयारी शुरू कर दी जाएगी. 

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प्रतीकात्मक फोटो (Getty)
प्रतीकात्मक फोटो (Getty)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मई 2022 में NDA की परीक्षा दे सकेंगी महिला उम्मीदवार
  • जनवरी 2023 में महिला कैडेटों के पहले बैच की होगी ट्रेनिंग
  • केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी

NDA Entrance Exam: भारतीय सेना में अब लड़कियों की भर्ती का सपना भी पूरा होने वाला है. नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) अगले साल मई में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत देगी.

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इस तरह जनवरी 2023 में महिला कैडेटों का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए तैयार होगा. महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी है. नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) में अगले साल मई से महिला कैडेट्स के दाखिले की तैयारी शुरू कर दी जाएगी. 

पहली बार छात्राओं को मिली इजाजत

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे के मुताबिक, जनवरी 2023 में महिला कैडेटों के पहले बैच की ट्रेनिंग होगी. महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी. एनडीए के मौजूदा निदेशक भारतीय नौसेना के कैप्टन शांतनु शर्मा की ओर से दाखिल हलफनामे के मुताबिक यहां महिला कैडेट्स को सेना के तीनों अंगों में अफसर बनाने के मुताबिक महिलाओं के लिए समग्र ट्रेनिंग के इंतजाम और उनके मानक तय किए जा रहे हैं. 
 
ऐसे हो रही तैयारी 

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महिला कैडेट्स के लिए स्क्वाड्रन बिल्डिंग में रहने के केबिन आदि के इंतजाम के अलावा अर्दली, ड्यूटी अफसर और ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स के अलावा प्रशासनिक और अन्य प्रकार की ट्रेनिंग के मानदंड भी बनाए जा रहे हैं.

इनके अलावा अकादमी और खडकवासला के मिलिट्री अस्पताल में गायनिकोलोजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स, काउंसलर, नर्सिंग स्टाफ और लेडी एटेंडेंट्स की भी आवश्यकता के मुताबिक भर्ती की जा रही है. एएसजी ऐश्वर्या भाटी के जज्बे की तारीफ करते हुए हलफनामे में कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि अब इस कदम के बाद कोर्ट इस मामले का निपटारा कर दे, क्योंकि याचिका का मकसद पूरा हो गया है.

 

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