NCPCR summoned edtech BYJUs CEO: भारत की मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी BYJU'S पर गलत तरीके से कोर्स बेचकर छात्रों का शोषण करने के आरोप लगे हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग (NCPCR) ने एडटेक कंपनी बायजू के CEO बायूज रवींद्र को पेश होने के लिए समन भेजा है.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, BYJU's को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंज्यूमर कोर्ट वेबसाइट्स पर कई तरह की शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें छात्रों का आरोप है कि उनका शोषण किया गया और उन्हें धोखे से बहलाकर कर्ज आधारित समझौते करावाए जा रहे हैं. कोर्स खरीदने के लिए उन्हें अपनी बचत और भविष्य को खतरे में डालना पड़ रहा है.
वहीं, इस मामले पर बाल अधिकार निकाय ने रवींद्रन को छात्रों के लिए BYJU के कोर्स की हार्ड सेलिंग और गलत बिक्री के कथित कदाचार को लेकर 23 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, "आयोग के पास आई एक न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि BYJU'S की सेल्स टीम माता-पिता को अपने बच्चों के लिए कोर्स खरीदने के लिए लुभाती है, धोखा देती है और उनका शोषण करती है."
एनसीपीसीआर ने कहा, "आयोग इस बात पर ध्यान दे रहा है कि माता-पिता या बच्चों को कर्ज आधारित समझौते करवाना बच्चों के हित के खिलाफ है और सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 और 14 के तहत कार्यों और शक्तियों के अनुसरण में है या नहीं." आयोग ने BYJU's द्वारा बच्चों के लिए चलाए जा रहे सभी कोर्स की डिटेल्स, इन कोर्स का स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, फिलहाल कोर्स में पढ़ रहे छात्रों की संख्या, BYJU'S की फीस रिफंड पॉलिसी की जानकारी के लिए CEO बायजू रविंद्र को बुलाया है.
आयोग (NCPCR) ने संबंधित मामले के संबंध में अब BYJU के सीईओ को 23 दिसंबर को कानूनी और संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. आयोग ने कहा कि अगर BYJU के CEO रवींद्रन बिना किसी बहाने के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उनपर अन्य धाराएं भी लगाई जा सकती हैं.
BYJU's की तरफ से आया ये बयान
इस मामले पर BYJU की प्रवक्ता ने कहा कि हमें कल समन मिला है. हम निराधार शिकायतों को दूर करने के लिए तथ्यों के आधार पर एक पारदर्शी प्रतिक्रिया अपना रहे हैं. यदि आवश्यक हुआ तो हम आयोग के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे.