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NEET-PG परीक्षा नहीं टलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉक्टरों की याचिका

NEET PG Exam 2023: सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने एग्जाम को आगे टालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG परीक्षा को टालने की याचिका खारिज कर दी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने   3 मार्च को होने वाली NEET-PG 2023 परीक्षा को तीन महीने के लिए टालने से इनकार किया. कोर्ट ने डॉक्टरों की याचिका खारिज कर दी है, इसके बाद अब तय डेट पर ही एग्जाम होंगे. जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की  पीठ ने उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया. 

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बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBE) ने नीट 2023 आवेदन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और अंतिम व सेलेक्ट‍िव एड‍िट विंडो भी 20 फरवरी को बंद कर दी गई थी. पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2023 को स्थगित करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का तर्क था कि नीट पीजी परीक्षा की तारीख और काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच बहुत अंतर है. अगर परीक्षा दो महीने भी आगे टल जाती है तो अभ्यर्थ‍ियों को तैयारी करने का अत‍िरिक्त समय मिल जाएगा. 

इससे पहले इस मामले में अभ्यर्थ‍ियों ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा था कि परीक्षाओं की तारीखों को छह महीने पहले अंतिम रूप दिया गया था और इसे ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित किया जाना है. इसके बाद अभ्यर्थ‍ियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए एग्जाम को दो से तीन माह टालने की मांग रखी थी. 

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नीट पीजी एग्जाम शेड्यूल के अनुसार इस परीक्षा के प्रवेश पत्र 27 फरवरी 2023 यानी आज जारी होने वाले हैं फिर पांच मार्च को परीक्षा और 19 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे. सिर्फ हाईकोर्ट ही नहीं नेशनल मेडिकल कमीश‍न और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी नीट 2023 पीजी परीक्षा स्थगित करने से इनकार किया जा चुका है. इसके अलावा सरकार संसद में भी परीक्षा टालने से इनकार कर चुकी है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परीक्षा टलने के सभी कयासों पर लगभग विराम लग गया है. 

 

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