NEET Controversy Highlights: सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है. वो ग्रेस मार्क को हटा रहे है. एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा वे 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहे हैं. इसके अलावा एनटीए इन छात्रों को एक ऑप्शन दिया है, वे या तो री-नीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं.
23 जून को होगा Re-NEET
NTA ने कहा 23 जून को दोबारा परीक्षा (1563) होगी उसके बाद काउंसलिंग होगी. एनटीए ने कहा कि परीणाम 30 जून से पहले आ सकता है. केंद्र ने कहा कि एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी. हालांकि, नीट पेपर लीक का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है. उस पर सुनवाई होना अभी बाकी है.
नीट रिजल्ट से पहले पेपर लीक को लेकर कोर्ट पहुंची थी छात्रा
कई स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर 5 मई को नीट पेपर लीक होने का दावा किया था. स्टूडेंट्स का कहना था कि टेलीग्राम ग्रुप में नीट का पेपर वायरल हो गया था. नीट रिजल्ट से पहले 1 जून को शिवांगी मिश्रा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत (Article 32 Indian Constitution) नीट पर एक रिट याचिका लगाई गई थी. सुनवाआई के दौरान कोर्ट नीट रिजल्ट पर रोक से इनकार कर दिया गया था लेकिन नीट पेपर लीक वाली याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है.
वहीं NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने आज ग्रेस मार्क्स रद्द होने के बाद कोर्ट के सामने कहा कि NTA ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि उनके द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे. अब सवाल यह है कि क्या NTA में और भी विसंगतियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है. इसलिए, NTA पर विश्वास करना बड़ा मुद्दा है. पेपर लीक की लड़ाई अभी जारी है और उस पर सुनवाई जारी रहेगी.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है."
एनटीए ने 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल 720 में 718 और 719 मार्क्स देने का था, क्योंकि नीट मार्किंग स्कीम के आधाक पर ऐसा होना संभव नहीं है. अगर सही विकल्प चुना है तो 715 मार्क्स (+5) मिलते हैं. एनटीए का ग्रेस मार्क्स रद्द करने के बाद 718 अंक पाने वाले हरियाणा की नीट स्टूडेंट्स ने इसका स्वागत किया है.
एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वे 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से परीक्षा आयोजित करेंगे. परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी. इसके बाद, कांग्रेस ने एनटीए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि NEET परीक्षा में बैठे 24 लाख़ छात्र-छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया है. एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसमें 'पैसे दो-पेपर लो' का खेल खेला जा रहा है.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नोटिस जारी कर 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स खत्म करके फिर से नीट यूजी एग्जाम आयोजित कराने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है. एनटीए ने ट्वीट कर बताया कि इन छात्रों का नीट एग्जाम दोबारा 23 जून को होगा.
NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे कहते हैं, NTA ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि उनके द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे. अब सवाल यह है कि क्या NTA में और भी विसंगतियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है. इसलिए, NTA पर विश्वास करना बड़ा मुद्दा है. पेपर लीक का मुद्दा अभी जारी है और उस पर सुनवाई जारी रहेगी."
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है. प्रधान ने कहा, "नीट-यूजी में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है. एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं, यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है." उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके फैसले का पालन करेंगे. हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो."
दोबारा नीट परीक्षा 23 जून को होगी और परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे. केंद्र ने कहा कि एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी.
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वकील श्वेतांक ने कहा, "हमने NEET परीक्षा मुद्दे के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी और हमारा मुख्य मुद्दा NTA द्वारा पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के बारे में था. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 23 जून को पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी..."
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए देश में तीन बड़े एग्जाम नीट, जेईई और सीयूईटी आयोजित करेगा. जांच के बाद दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है.
एनटीए के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दोबारा परीक्षा की अधिसूचना आज ही जारी कर दी जाएगी. नीट यूजी फिर से 23 जून को आयोजित किया जा सकता है. परिणाम जून में ही घोषित कर दिए जाएंगे. ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो. (लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार)
एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केवल 1563 छात्रों को दो ऑप्शन दिए हैं, जिनके परिणामों में ग्रेस मार्क्स के बाद अनियमितता के आरोप लग रहे थे. एनटीए ने कहा ये उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर से नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. एनटीए केवल 6 एग्जाम सेंट्रर्स पर उपस्थित हुए 1563 छात्रों के लिए ही री-नीट आयोजित करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है."
NEET-UG 2024 के दो अन्य उम्मीदवारों हितेन सिंह कश्यप और पलक मित्तल ने एग्जाम प्रोसेस को अनफेयर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनका आरोप है कि परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक और हेराफेरी हुई. इस याचिका के अनुसार, पेपर लीक के अलावा, NEET-UG 2024 के दौरान परीक्षा केंद्र में भी हेराफेरी हुई. इस संबंध में, यह भी कहा गया है कि ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के छात्रों ने गुजरात के गोधरा में एक विशेष केंद्र चुना.
देश के विभिन्न कोनों से छात्र राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए और एनटीए के खिलाफ़ सत्याग्रह शुरू किया. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अभिभावक अपने बच्चों के लिए न्याय की मांग करते हुए भीषण गर्मी में बैठे हैं.
तीसरी याचिका नीट उम्मीदवार जरीपिति कार्तिक ने दायर की थी, जिसमें परीक्षा के दौरान लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर आपत्ति जताई है.
एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी, जिसमें नीट-यूजी 2024 के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में एनटीए की मनमानी का आरोप लगाया, जिसमें बताया गया कि 720 में से 718 और 719 अंक मिलना नामुमकिन है.
नीट परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी. अलख पांडे ने दावा किया था कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला "मनमाना" था. अलख पांडे ने लगभग 20,000 छात्रों की पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है.
सुप्रीम कोर्ट आज तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें ग्रेस मार्क्स देने के कारण नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है.
पांच मई को देशभर में हुई नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए ने 4 जून को जब रिजल्ट जारी किया तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया. वजह 67 बच्चों को जहां 720 में 720 नंबर मिले थे, वहीं इससे भी ज्यादा 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी. यह ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं 100 से 150 नंबर तक की दी गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट में बाहर थे वो मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया.
11 जून को सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री-एग्जाम के लिए इनकार कर दिया साथ ही अगली सुनवाई में एनटीए का पक्ष भी सुना जाएगा. अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है.
आज (13 जून) सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होनी है. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी.
NEET परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद से ही मेडिकल छात्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से काफी नाराज है. परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए एनटीए को कटघरे में खड़ा कर दिया है. हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं.