Paper Leak Cases: सरकारी नौकरी पाने का सपना हर उम्मीदवार देखता है, इसके लिए वे सालों तक मेहनत और घंटो पढ़ाई करके परीक्षा में इस उम्मीद से बैठता है कि उसे बाकी उम्मीदवारों से अच्छा करके सफल होना है लेकिन पेपर लीक की घटनाएं ऐसे अभ्यर्थियों का हौसला तोड़ देती हैं. पेपर लीक, नकद के बदले नौकरी के कारण आयोग्य उम्मीदवार बाजी मार जाता है, जो कि सरासर गलत है और गैर-कानूनी है. इस समस्या से ही निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश किया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 5 सालों में भारत के 15 राज्यों में पेपर लीक के मामले समाने आए हैं. करीबन 41 नौकरी भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया था, जिससे ना जाने कितने उम्मीदवारों के सपने टूटे हैं और उन्हें दोबारा परीक्षा का इंतजार करना पड़ा है.
राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक मामले
डेटा के अनुसार, तेलंगाना और मध्यप्रदेश में 5 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं. तेलंगाना की इन 5 परीक्षाओं में 3,770 पद पर भर्ती होनी थी जिसके लिए 6 लाख 74 हजार कैंडिडेट्स पेपर देने वाले थे लेकिन उससे पहले ही पेपर आउट हो गया था. वहीं, एमपी की 5 परीक्षाओं में कुल 3,690 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, इसमें 1 लाख 64 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले थे. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में 3 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं. आइए जानते हैं पिछले 5 सालों में भारत के किन राज्यों में पेपर लीक के कितने मामले सामने आए हैं.
राज्य | पेपर लीक घटनाएं |
पोस्ट |
कैंडिडेट्स |
जम्मू कश्मीर | 3 | 2,330 | 2,49,000 |
हरियाणा | 2 | 6,980 | 8,41,000 |
उत्तराखंड | 4 | 1,800 | 2,37,000 |
अरुणाचल प्रदेश | 1 | 30 | 4,000 |
उत्तर प्रदेश | 1 | 3,330 | 19,00,000 |
असम | 1 | 590 | 66,000 |
राजस्थान | 7 | 40,590 | 38,41,000 |
गुजरात | 3 | 5,260 | 16,41,000 |
महाराष्ट्र | 2 | 6,560 | 11,25,000 |
कर्नाटक | 2 | 1,660 | 3,34,000 |
तेलंगाना | 5 | 3,770 | 6,74,000 |
ओडिशा | 1 | 1000 | 5000 |
झारखंड | 1 | 2,010 | 6,50,000 |
बिहार | 3 | 24,380 | 22,87,000 |
पेपर लीक को लेकर लोकसभा में बिल पेश
पेपर लीक मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रवेश परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए लोकसभा में एक नया बिल पेश किया गया है. इस कानून का उद्देश्य है कि पेपर में नकल को कम किया जा सके. अगर कोई इस मामले में दोषी पाया गया तो उसे 3 से 5 लाख का जुर्माना और 1 से 10 साल तक कि सजा का प्रावधान है. लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक, 2024 सोमवार को संसद में पेश किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी. प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है.
बता दें कि गुजरात जैसे कुछ राज्य इस समस्या से निपटने के लिए अपने कानून लेकर आए हैं. पिछले साल परीक्षा पत्र लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप-डी पदों के लिए साामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी), गुजरात में कनिष्ठ लिपिकों के लिए भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत अन्य परीक्षाएं रद्द की गयी थीं.