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मध्यप्रदेश: सिविल जज 2019 की प्री परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को राहत, नये नाम जुड़े, बढ़ी मेन्स की डेट

हाई कोर्ट के निर्देश पर पहले की सूची में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों को सूची में बरकरार रखा गया. 13 व 14 अगस्त को होने वाली मुख्य परीक्षा भी 28 व 29 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है.

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प्रतीकात्मक फोटो (Getty)
प्रतीकात्मक फोटो (Getty)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 253 उम्मीदवारों को शामिल करते हुए नई सूची जारी
  • नए सिरे से तैयारी में जुट गए आवेदक

 सिविल जज 2019 की प्री परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. इंदौर चयन सूची में 253 नए अभ्यर्थियों के नाम जोड़े गए हैं. इसमें मुख्य परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़ाकर 28 और 29 अगस्त की गई. इसके अलावा प्री एग्जाम में पूछे गए गलत प्रश्नों में सुधार किया गया है. हाइकोर्ट ने इसे लेकर कमेटी गठित की थी, ये  कमेटी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने ही संचालित की थी. 

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है. नई सूची में उन उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया, जिनके प्रारम्भिक परीक्षा के कुछ प्रश्नो के उत्तरों को लेकर किए गए दावे खरे उतरे. हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति के मूल्यांकन के बाद 253 उम्मीदवारों को शामिल करते हुए नई सूची जारी की गई. 

हाई कोर्ट के निर्देश पर पहले की सूची में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों को सूची में बरकरार रखा गया. 13 व 14 अगस्त को होने वाली मुख्य परीक्षा भी 28 व 29 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है. उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सिविल जज प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद 21 मई 2021 को हाई कोर्ट ने मुख्य परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की. इस सूची में याचिकाकर्ताओं को कम अंक मिलने की वजह से शामिल नही किया गया.

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करीब 20 से अधिक प्रश्नों के उत्तर उन्होंने सही दिए, लेकिन उन्हें इनके अंक नही दिए गए. हाई कोर्ट ने इसका मूल्यांकन करने के लिए दो रिटायर्ड जजों की समिति गठित की. समिति ने मूल्यांकन के बाद 253 उम्मीदवारों के अंक बढ़ाते हुए उन्हें मुख्य परीक्षा की सूची में शामिल करने की अनुशंसा की. इसी के आधार पर हाई कोर्ट की परीक्षा सेल ने नई सूची की अधिसूचना जारी की. सभी नए चयनित उम्मीदवारों को 24 अगस्त तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. इसे लेकर आवेदक नए सिरे से तैयारी में जुट गए हैं. नए निर्णय से प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है.

 

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