पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव और वहां से बचकर आए विंग कमांडर अभिनंदन के मामले में पूरे देश में दो संधियों पर खूब चर्चा हुई. ये दोनों हैं वियना और जेनेवा संधि. कुलभूषण जाधव के मामले में कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला वियना संधि पर टिका है. आइए जानें, क्या हैं दोनों संधि और दोनों में क्या है अंतर. कैसे दोनों संधियों से मिली इन दो भारतीय वीरों को राहत.
वियना संधि की नींव
सबसे पहले साल 1961 में आजाद और संप्रभु देशों के बीच आपसी राजनयिक (डिप्लोमैट) संबंधों को लेकर वियना संधि हुई थी. इसके तहत ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि का प्रावधान किया गया, जिसमें संधि के अंतर्गत आने वाले राजनयिकों को विशेषाधिकार दिए गए. इस संधि के दो साल बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी तरह की एक अन्य संधि प्रस्तुत की. इसे वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के नाम से जाना जाता है. इंटरनेशनल लॉ कमीशन के ड्राफ्ट पर तैयार इस संधि को 1964 में लागू किया गया.
191 से ज्यादा देश मानते हैं ये संधि
वियना संधि को दुनिया भर के कुल 191 देश मानते हैं. ये सभी देश दो साल पहले तक इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं. वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस को भारत और पाकिस्तान सहित 179 देशों ने हस्ताक्षर करके मंजूरी दी.
जाधव-अभिनंदन मामला और वियना संधि
वियना संधि मानने वाले देश किसी दूसरे देशों के राजनयिकों को विशेष दर्जा देते हैं. ये वो संधि है जिसके तहत दूसरे देश के राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने पर पाबंदी है. संधि के आर्टिकल 31 में स्पष्ट है कि मेजबान देश दूसरे देश के दूतावास में नहीं घुस सकता, लेकिन दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है. आर्टिकल 36 में है कि यदि देश विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करता है, तो संबंधित देश के दूतावास को तुरंत इसकी जानकारी देंगे. भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में इसी आर्टिकल 36 के प्रावधानों का हवाला देते हुए जाधव का मामला उठाया. विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने की मांग भी इसी संधि के तहत उठाई गई थी.
पाक ने बनाया इसे हथियार
इस संधि में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रीय सुरक्षा (जासूसी या आतंकवाद) के मामलों में गिरफ्तार विदेशी नागरिक को राजनयिक पहुंच नहीं भी दी जा सकती है. ये तब और प्रभावी होगा जब दो देशों ने इस मसले पर कोई आपसी समझौता कर रखा हो. इसके पीछे पाकिस्तान साल 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच इसी तरह के एक समझौते का हवाला दे रहा है. पाकिस्तान इसी समझौते को हथियार बनाकर जाधव को राजनयिक का स्टैंड देने से मुकर कर रहा है.
कैसे अलग है वियना और जेनेवा समझौता
वियना संधि जहां राजनयिकों यानी डिप्लोमैट के राइट पर आधारित है, वहीं जेनेवा समझौता युद्धबंदी के अधिकारों पर आधारित है. जेनेवा समझौता से भी करीब सौ साल पुराना एक संधि है. ये मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी. इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी. जब विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में लिया, उस दौरान भारत ने जेनेवा और वियना संधि का हवाला देते हुए बात की थी. ये है जेनेवा समझौता.
जेनेवा समझौता और अभिनंदन मामला
जेनेवा संधि के तहत किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता. साथ ही युद्धबंदी को न डराया-धमकाया जा सकता है और न किसी भी तरह से अपमानित किया जा सकता है. अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से मांग की कि वे भारतीय वायुसेना के उस पायलट को तुरंत सुरक्षित वापस भेजें. भारत ने जेनेवा संधि का हवाला भी दिया.
युद्ध में पकड़े गए सैनिकों के लिए हैं नियम
ये समझौता युद्धबंदियों (POW) यानी prisoner of war के अधिकारों को सुरक्षित रखना तय करता है. जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं. इसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है.
इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रास के मुताबिक जेनेवा समझौते में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है इसको लेकर दिशा निर्देश हैं. इसमें स्पष्ट है कि युद्धबंदियों के क्या अधिकार हैं. साथ ही समझौते में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखरेख और आम लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है. जेनेवा समझौते में दिए गए अनुच्छेद 3 के मुताबिक युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से उपचार देने की बात कही गई है.
इस संधि में युद्ध के दौरान कब्जे में लिए गए दूसरे देशों के सैनिकों को कानूनी सुविधा भी मुहैया कराने का नियम है. हां, बंदी बनाने वाला देश युद्धबंदियों पर मुकदमा चला सकता है. लेकिन, युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें युद्धबंदियों को वापस लैटाना होता है. इस संधि में ये भी है कि देश युद्धबंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में पूछ सकते हैं.
अभिनंदन मामले में आपको वो डायलॉग याद ही होगा जब पाकिस्तान अफसरों ने उनसे पर्सनल सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट. इसका सीधा अर्थ यही है कि इस संधि के तहत युद्ध बंदी नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट की जानकारियों के अलावा कोई और जानकारी देने को बाध्य नहीं है.