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प्राइवेट स्कूल सिर्फ प्रॉफिट के लिए चलते है: HC

दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ प्रॉफिट के लिए चलते हैं.

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Delhi High Court
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ प्रॉफिट के लिए चलते हैं. ये स्कूल अब प्रॉफिट सेंटर बन गए हैं. प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म दिए जाने की मांग को लेकर एक पीआईएल डाली गई थी. इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट स्कूल अब प्रॉफिट सेंटर हो गए हैं.

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कोर्ट ने कहा, 'राइट टु एजुकेशन प्रावधान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर कैटगरी में आने वाले बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म और टेक्‍स्‍ट बुक्स दी जाएगी. इस प्रावधान को हर हाल में हर स्कूल में लागू होना चाहिए.'

कोर्ट ने पीआईएल के जवाब में कहा, ' प्राइवेट स्‍कूलों को फ्री टेक्‍स्‍ट बुक्स देनी होगी और इसके बदले दिल्ली सरकार की ओर से स्कूलों को भुगतान करना चाहिए.'

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