कक्षा पांच में पढ़ने वाली एक छात्रा अपने शिक्षक के खिलाफ शिकायत लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गई है. छात्रा का आरोप है कि वह कक्षा में दो चोटियों के साथ पहुंची थी जिस कारण उसके शिक्षक ने उसकी पिटाई की और पूरी कक्षा के सामने उसे अपमानित किया.
यह जानकारी शनिवार को एक वकील ने दी. वकील अशोक अग्रवाल द्वारा दायर की गई याचिका में बताया गया है कि पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज स्थित मायो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली पूजा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की छात्रा थी. 21 नवंबर को स्कूल की अध्यापिका डॉली ने उसकी पिटाई की थी.
याचिका में कहा गया है कि शिक्षिका ने उसे पूरी कक्षा के सामने अपमानित किया, जो (वह स्कूल में दो चोटिओं के साथ आई थी) उचित नहीं था.
वकील ने बताया कि जब लड़की की मां ने इस मामले पर विरोध जताया तो स्कूल ने उसे अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया था. उन्होंने कहा कि लगातार अनुरोध और अनुनय के बाद भी स्कूल ने उसका निलंबन रद्द करने से इंकार कर दिया.
अधिवक्ता ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका में दलील दी, "स्कूल द्वारा याचिकाकर्ता छात्रा के निलंबन की कार्रवाई बिल्कुल अवैध और न्याय विरुद्ध है. साथ ही यह बच्चों के अधिकारों के प्रावधान नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 का उल्लंघन करता है."
याचिका में कहा गया है कि छात्रा के साथ किया गया बर्ताव ईडब्ल्यूएस छात्रों के साथ पक्षपाती है. इस याचिका पर उच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई कर सकता है.