scorecardresearch
 

SC : 'नीट' परीक्षा के लिए आधार जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट का आदेश,  CBSE की NEET सहित अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं में जरूरी नहीं आधार.

Advertisement
X
आधार
आधार

Advertisement

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिए आधार नंबर जरूरी होने की वजह से छात्र परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET की परीक्षा के आवेदन के लिए आधार जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को आदेश देते हुए कहा कि वह इस परीक्षा के लिए आधार नंबर को अनिवार्य न बनाएं.

अच्‍छे रिज्‍यूमे बनाने से पहले जान लें ये 6 बातें

इसी के साथ कोर्ट ने सीबीएसई से कहा है कि वह 'नीट' सहित अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए सिर्फ आधार को पहचान बनाने पर जोर न डालें. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह बात सरकार के एक पूर्व आदेश के संदर्भ में कही गई, जिसमें सरकार ने कहा है कि जब तक शीर्ष अदालत आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला नहीं देती है तब तक वह आधार को ही सिर्फ पहचान बनाने पर दबाव नहीं डालेगी.

Advertisement

SSC का नौवां मनाएंगे आंदोलनरत छात्र, विरोध में करवाएंगे मुंडन

अदालत ने यह फैसला गुजरात के एक निवासी की ओर से दायर याचिका पर दिया, जिसमें सीबीएसई के परिपत्र में मेडिकल के अंडरग्रेजुट कोर्स के लिए राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षण (नीट) में शामिल होने के लिए आधार की अनिवार्यता को चुनौती दी थी. आधार के अलावा नीट के परीक्षार्थी अपने पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक खाता संख्या अपनी पहचान के लिए दे सकते हैं.

Advertisement
Advertisement