सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने की इजाजत नहीं दी है. दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के ड्रेस कोड को चुनौती देने के लिए मुस्लिम संगठन ने एक जनहित याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन की तरफ से डाली गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. याचिका में कहा गया था कि एआईपीएटी एग्जाम में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए.
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि 3 घंटे में आपका विश्वास आपके धर्म पर से कम नहीं हो जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस तरह के छोटे-छोटे मुद्दे उठते रहे तो एग्जाम कराना मुश्किल हो जाएगा.
आपको बता दें कि इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने 25 जुलाई को होने वाले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी ) में दो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई ) को आदेश दिया है कि बोर्ड दो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब और पूरी आस्तीन के कपड़ें पहनने की अनुमति दे.
केरल की इन लड़कियों की ओर से दलील दी गई थी कि उनके धार्मिक रिति रिवाजों के अनुसार यह पहनना जरूरी है.