विधि पाठ्यक्रमों में सीटें घटाने के विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के बीच तकरार को खत्म करते हुए कानूनी शिक्षा नियामक ने अगले अकादमिक सत्र से फैसला लागू किए जाने की आज घोषणा की.
बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बताया, छात्रों के हित में स्थायी समिति ने अकादमिक सत्र 2016-2017 के लिए डीयू को एक बार के लिए छूट देने का फैसला किया है.
दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी के डीन एससी रैना ने एक हलफनामा देकर कहा है कि बीसीआई द्वारा लगाई गई शर्तों का अगले अकादमिक सत्र से अनुपालन किया जाएगा. बीसीआई ने डीयू से शाम की पाली में चलने वाले विधि पाठ्यक्रमों को बंद करने को कहा है.
बीसीआई की एक समिति की ओर से डीयू की लॉ फैकल्टी में बुनियादी ढांचा और शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में एक प्रतिकूल रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह सिफारिश की गई है. विधि की पढ़ाई कराने वाले डीयू के संध्याकालीन कॉलेजों में करीब 800 छात्रों का फिलहाल दाखिला है.