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CBSE ने स्कूल कैंटीन में फास्ट फूड न बेचने के दिए निर्देश, 200 मीटर के दायरे में भी लगेगी रोक

सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी कर मान्यता प्राप्त स्कूलों को कहा है कि वे अपनी कैंटीन में फास्ट फूड न रखें.

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Fast Food
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने स्टूडेंट्स की सेहत को ध्यान में रखते हुए मान्यता प्राप्त स्कूलों को कैंटीन में फास्ट फूड न रखने का निर्देश दिए है. इसके लिए बोर्ड की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है.

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सीबीएसई ने अपने आदेश में स्कूलों से चिप्स, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट समेत अन्य फास्ट फूड अाइटम्स को कैंटीन से हटाने को कहा है. बोर्ड ने स्कूलों को इनके परिसर के 200 मीटर के दायरे में फास्ट फूड की बिक्री पर भी रोक लगाने को बोला है.

जारी किए गए सर्कुलर में सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि अधिक वसा, नमक और चीनी वाले फूड आइटम खाने से टाइप-2 डाइबिटीज और ब्लडप्रेशर सहित कई बीमारियां होने का खतरा पैदा होता है.

महिला व बाल विकास मंत्रालय (WCD) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीबीएसई के सेक्रेटरी जोसेफ एमुनैल ने कहा कि इस नियम के लागू होने के बाद यह पता चल सकेगा कि फास्ट फूड की खपत की समस्या को कैसे नियंत्रित किया जा सके.

आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूलों को 'स्कूल कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी' का गठन भी करना चाहिए, जिसमें करीब 7-10 शिक्षक, पैरेंट्स, स्टूडेंटस और स्कूल कैंटीन ऑपरेटर शामिल हों.

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