सेंट्रल बोर्ड ऑफ सकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने एजुकेशन टूर पर जाने के लिए स्टूडेंट्स की सुरक्षा को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी किया है. स्टूडेंट्स को अब मस्ती वाले ट्रिप्स को अलविदा कहना होगा. CBSE बोर्ड ने कहा है कि अब स्टूडेंट्स तभी ट्रिप पर जाएंगे जब उनके स्कूल के प्रिंसिपल को वह ट्रिप जरूरी लगेगा. एजुकेशनल टूर को लेकर सीबीएसई ने ये 11 गाइडलाइंस जारी की हैं.
एजुकेशन टूर गाइडलाइंस
(1) एजुकेशन टूर स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा. प्रिंसिपल को देखना पड़ेगा कि जिस कोर्स को बच्चे पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए टूर पर जाएं.
(2) स्टूडेंट्स के अभिभावकों की मंजूर जरूरी है.
(3) स्टूडेंट्स, पैरेंट्स और टीचर्स के लिए टूर पर जाने से पहले एक ओरिएंटेशन सेशन चलाया जाएगा. जिसमें स्टूडेंट्स को टूर से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी.
(4) स्टूडेंट्स के साथ उस स्कूल के सीनियर टीचर और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए लेडी टीचर टूर पर जाएंगे.
(5) टूर पर जाने वाले जगह के बारे में पूरी जानकारी पहले हासिल की जाएगी. अगर वहां का मौसम खराब होने की संभावना रहेगी तो टूर के बारे में फिर से विचार किया जा सकता है.
(6) एजुकेशन टूर पर जानेवाले हर सदस्य का हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है.
(7) स्कूल को अंडरटेकिंग देनी होगी ताकि बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके.
(8) टूर पर जाने वाले हर स्टूडेंट्स को कहना होगा कि वह टूर पर हर नियम का पालन करेगा.
(9) अगर एजुकेशनल टूर पर 10 से ज्यादा मेंबर जाएंगे तो वहां के लोकल टूर ऑपरेटर का साथ जाना जरूरी है.
(10) अगर किसी समुद्री तट, पावर प्लांट पर जा रहे हैं तो इस बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखित जानकारी देना जरूरी है.
(11) टूर पर जाने वाले हर स्टूडेंट्स को सिक्यूरिटी आई कार्ड दिए जाने चाहिए. जिसमें उनके पैरेंट्स के घर का नंबर, ईमेल और अन्य संपर्कों की जानकारी होनी जरूरी है.
दरअसल, जून के महीने में ब्यास नदी में 24 इंजीनियर नदी में बह गए थे जिसके बाद सीबीएसई ने स्टूडेंट्स की सुरक्षा को देखते हुए गाइडलाइंस बनाने की शुरुआत की.