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CBSE ने कहा, 4 हफ्ते में दोबारा AIPMT एग्जाम संभव नहीं, SC सुनवाई के लिए राजी

सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की याचिका को सुनने के लिए राजी हो गया है.

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सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की याचिका को सुनने के लिए राजी हो गया है. याचिका में सीबीएसई ने कहा गया है कि बोर्ड के लिए 4 हफ्तों में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) दोबारा कराना संभव नहीं है. सीबीएसई ने इसके लिए कोर्ट से तीन महीने का वक्त मांगा है.

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सीबीएसई ने यह भी कहा है कि बोर्ड को एआईपीएमटी दोबारा कंडक्ट कराने के लिए ज्यादा समय चाहिए. कोर्ट अब शुक्रवार को सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि 15 जून को कोर्ट ने सीबीएसई को 4 हफ्ते में दोबारा एआईपीएमटी एग्जाम कराने के निर्देश दिए थे.

कोर्ट ने यह फैसला एग्जाम में की गई अनियमितताओं के कारण दायर की गई याचिकाओं के जवाब में सुनाया था.

सीबीएसई ने दोबारा एग्जाम कराए जाने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इसमें लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा. इसके बाद, न्यायमूर्ति आर.के.अग्रवाल और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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