ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) में गड़बड़ियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सीबीएसई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में एआईपीएमटी एग्जाम दोबारा कराए जाने की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति एके सीकरी और यूयू ललित की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र सरकार के साथ ही सीबीएसई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) और हरियाणा से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 21 मई को तय की है.
आपको बता दें कि ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) एग्जाम 3 मई को देश भर में आयोजित किया गया था. ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (AIPMT) की 'आंसर-की' 3 मई को लीक हो गईं थी. एग्जाम से आधा घंटे पहले 90 'आंसर-की' कैंडिडेट्स के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए आने लगीं थीं. इस मामले में पुलिस ने रोहतक से 4 आरोपियों को गिरप्तार किया था.
जांच में यह बात सामने आई है कि "आंसर की" लीक करने वाले आरोपी गैंग का जाल बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी फैला था.