दिल्ली सरकार ने बच्चों के बैग का भार कम करने की ओर कदम बढ़ा लिया है. राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कक्षा के अनुसार बच्चों के बैग का वजन तय कर दिया है. दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क ना देने का भी फैसला किया गया है. राज्य सरकार ने मानव संसाधनविकास मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश के बाद यह फैसला लिया.
दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के बैग का वजन अधिकतम डेढ़ किलो, तीसरी से पांचवीं कक्षा तक वजन 2-3 किलो, छठी-सातवीं कक्षा के लिए चार किलो, आठवीं-नौवीं कक्षा के लिए अधिकतम वजन 4.5 किलो और दसवीं कक्षा के बच्चों के बैग का वजनअधिकतम पांच किलो तय किया गया है.
बैग, होमवर्क को लेकर स्कूलों के लिए सरकार के 6 दिशानिर्देश
इस सर्कुलर में कहा गया है कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को किसी प्रकार का होमवर्क नहीं दिया जाए. इसके अनुसार बच्चों को निश्चित दिन पर पुस्तकें और नोटबुक लाने के बारे में पहले से ही बताया जाएगा. सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल बैग का वजन पाठ्य पुस्तक, गाइड,होमवर्क/क्लासवर्क नोटबुक, रफ नोटबुक, पानी की बोतल, लंच बॉक्स आदि से भी बैग का वजन बढ़ जाता है.
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गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को बैग के वजन और बच्चों को होमवर्क देने को लेकर एक गाइडलाइंस बनाने को कहा था. सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में पहली से दसवीं कक्षा तक के लिए तय किए गए स्कूली बैग के भार का पालन किए जाने को कहा गयाथा.