दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की राह हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी साफ होती नजर नहीं आ रही है. दिल्ली सरकार ने अब नर्सरी एडमिशन के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला किया है.
दरअसल, हाईकोर्ट ने अपने 28 नवंबर के फैसले में राज्यपाल के प्वाइंट सिस्टम पर आधारित गाइडलाइंस को खारिज कर दिया था और स्कूलों को यह अधिकार भी दे दिया कि एडमिशन के लिए वे अपने गाइडलाइंस खुद तैयार कर सकते हैं.
दिल्ली सरकार ने स्कूलों से कहा है कि वे अभी एडमिशन प्रक्रिया की शुरूआत न करें. सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 5 जनवरी, 2015 तक छुट्टी है, जिसके बाद ही कोई भी फैसला आ पाएगा.