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नर्सरी एडमिशन: नेबरहुड क्राइटेरिया मामले में दिल्ली सरकार को दोबारा लगा झटका

नर्सरी एडमिशन में नेबरहुड क्राइटेरिया को लेकर दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर झटका मिल गया है. दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार के उस नोटिफिकेशन को खारीज कर दिया है, जिसमें नर्सरी में एडमिशन के लिए नेबरहुड क्राइटेरिया लागू करने की बात की गई थी. जानिये क्या है पूरी खबर...

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delhi high court on neighbourhood criteria for nursery admission
delhi high court on neighbourhood criteria for nursery admission

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नेबरहुड क्राइटेरिया पर जहां एक ओर दिल्ली सरकार अड़ी नजर आ रही है, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को लगातार खारीज कर रही है. दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा नेबरहुड क्राइटेरिया के नोटिफिकेशन पर स्टे लगाने के बाद अब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी दिल्ली सरकार की अर्जी खारिज कर दी है.

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दिल्ली सरकार ने नेबरहुड क्राइटेरिया को स्टे करने के दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के उस नोटिफिकशन को स्टे कर दिया था. इसमें दिल्ली सरकार ने नर्सरी एडमिशन के लिए नेबरहुड क्राइटेरिया तय किया था. हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी. रोहिणी की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली सरकार की यह अर्जी खारिज कर दी.

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अदालत ने कहा कि सरकार का यह फैसला मनमाना, भेदभाव पूर्ण और असंवैधानिक है.

दिल्ली सरकार के इस नोटिफिकेशन को 298 प्राइवेट स्कूलों ने चुनौती दी है.

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बता दें कि सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि डीडीए ने जिन प्राइवेट स्कूलों को जमीन अलॉट किया है, उन्हें नेबरहुड क्राइटेरिया के तहत दाखिला देना होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली सरकार का डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन सीधे या परोक्ष रूप से ऐसा नहीं कर सकता.

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