scorecardresearch
 

हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, EWS वर्ग के बच्चों को दें दाखिला

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 10 दिन में उन 100 बच्चों को एडमिशन देने का आदेश दिया है, जिन्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया था और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Advertisement
X
प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 10 दिन में उन 100 बच्चों को एडमिशन देने का आदेश दिया है, जिन्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया था और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कैटेगरी की खाली 18 हजार सीटों के मामले को लेकर यह फटकार लगाई है.

बताया जा रहा है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे की करीब 18 हजार सीटें खाली हैं. दरअसल दिल्ली हाइकोर्ट मे याचिका लगाई गई थी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को जानबूझकर प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे है. हालांकि अब हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए एडमिशन करना के आदेश दिए हैं.

सरकार की खराब नीतियों की वजह से बिगड़ा प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट: DSA

इससे पहले दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को चेताया था कि अगर उन्होंने (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को मुफ्त में किताबें और यूनीफार्म नहीं दीं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

दिल्ली: 1 जनवरी से शुरू होंगे नर्सरी एडमिशन

बता दें कि स्कूलों को ईडब्ल्यूएस और वंचित श्रेणी (डीजी) के छात्रों के प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती हैं. सरकार इस श्रेणी के छात्रों को प्रवेश पर निजी स्कूलों को 1598 रुपये प्रति छात्र की राशि देती है.

Advertisement
Advertisement