स्टूडेंट्स के सेक्सुअल, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न रोकने के लिए यूपी सरकार ने नया सर्कुलर जारी किया है. इसमें टीचर्स और स्टॉफ से कहा गया है कि संपर्क बनाने के लिए सोशल मीडिया, फोन कॉल्स और ई-मेल का उपयोग ना करें.
यूपी सरकार ने यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जारी किया है. यूपी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिसिंपल सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार ने राज्य सरकार के सर्कुलर को लेकर पुष्टि की है. आठ पृष्ठ का यह सर्कुलर राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, इनमें पब्लिक और प्राइवेट स्कूल (जो कि यूपी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड संचालित हैं) भी शामिल हैं.
सर्कुलर में कहा गया है कि जब तक स्कूल कार्य के लिए आवश्यक नहीं हो, तब तक कोई टीचर, कर्मचारी किसी भी स्टूडेंट को फोन या ई-मेल ना करें. इसके साथ ही कोई भी टीचर या स्टॉफ छात्र के साथ सोशल मीडिया पर संपर्क ना रखें, जब तक इसे स्कूल प्रशासन मान्यता ना दें.