दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि अगर वे EWS कोटे के तहत पिछले चार वर्षों में हुए एडमिशन की रिपोर्ट दो हफ्तों के अंदर दाखिल नहीं करते हैं तो डीडीए या भूमि की स्वामित्व वाली एजेंसी उनके लीज को रद्द कर सकती है.
शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नया शिक्षण सत्र एक अप्रैल से शुरू हो रहा है. इसलिए ऐसी सोसाइटियों, ट्रस्टों के अध्यक्षों को एक बार फिर निर्देश दिया जाता है कि वे अपने नर्सरी, प्री नर्सरी, प्ले स्कूल, क्रेश में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) श्रेणी के 25 फीसदी बच्चों का दाखिला दें.
इसमें स्कूलों से पिछले चार साल के दौरान इस श्रेणी के तहत दाखिले की रिपोर्ट दो हफ्तों के अंदर दाखिल करने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर लीज रद्द किया जा सकता है.