दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि 14 सितंबर से डीयू में परीक्षा कक्ष में परीक्षा आयोजित कराए.
कोर्ट का कहना है कि छात्र कॉलेज के क्लास रूम में आकर अपनी परीक्षा दें. कोर्ट ने कहा कि इसमें लगातार देरी हो रही है. लिहाजा दिल्ली विश्वविद्यालय 8 सितंबर से फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू कराए. वहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि 8 सितंबर बहुत जल्दी हो जाएगा उन्हें समय नहीं मिल पाएगा.
यूनिवर्सिटी ने कहा कि अभी सैनिटाइजेशन के साथ-साथ और भी जरूरी ऐहतियाती उपाय और काम भी करने हैं. इस पर हाईकोर्ट ने 14 सितंबर से फिजिकल एग्जाम कराने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये भी कहा है कि लॉ स्टूडेंट को 5 सितंबर तक डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिए जाएं.
हाई कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया है कि वो एक एडवाइजरी जारी करे और बताए कि इस बार कोविड- 19 संक्रमण की वजह से एग्जाम देरी से हो रहे हैं. लिहाजा प्रोविजनल रिजल्ट, नए साल और नए क्लास में दाखिलों में देरी होगी. साथ ही ये भी बताए कि कट ऑफ लिस्ट में भी देरी होगी. इस वजह से छात्र प्रोविजनल रिजल्ट और दूसरी चीजों के लिए जोर न दें.
बता दें कि 10 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने पहली बार ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन कराया. हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद यह परीक्षा फाइनल ईयर के सभी छात्रों के लिए करवाई गई. लेकिन परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर इस परीक्षा को लेकर अलग-अलग छात्रों ने अपनी परेशानियों के साथ-साथ अनुभव साझा करने शुरू कर दिए थे. बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद छात्रों को ई-मेल के जरिए भी अपने आंसर शीट जमा करने का ऑप्शन दिया गया था.