स्कूलों में हुईं हालिया आपराधिक घटनाओं को लेकर अभिभावकों में पैदा हुई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 164 बिंदुओं का एक सुरक्षा मैनुअल तैयार किया है जिसके जरिये अभिभावक यह पता कर सकते हैं कि उनके बच्चे का स्कूल पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बच्चों और स्कूलों से जुड़े कई दिशा-निर्देशकों को मिलाकर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक मैनुअल तैयार किया है.
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....किन चीजों का रखा गया खास ध्यान
ये स्कूल मैनुअल खास बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जिसमें 164 बिंदुओं की एक जांच सूची (चेक लिस्ट) दी गई है. इस सूची के आधार पर अभिभावक अपने बच्चे के स्कूल में सुरक्षा इंतजामों के बारे में पता कर सकते हैं. इस चेक लिस्ट के आधार पर अभिभावक स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट कर सकते हैं. अगर कहीं कमी पाई जाती है तो शिक्षा विभाग से इसकी शिकायत कर सकते हैं.
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एनसीपीसीआर की आधिकारिक वेबसाइट (ncpcr.gov.in) पर ये सुरक्षा मैनुअल और चेक लिस्ट मौजूद है. बताया जाता है कि ये सुरक्षा मैनुअल करीब एक साल में तैयार हुआ है.
जैसे..
- स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण नियमों के हिसाब से हो.
- सारे जरूरी सुरक्षा डॉक्यूमेंट्स हो.
- बिल्डिंग और कैंपस में कोई ज्वलनशील पदार्थ या जहरीली सामाग्री ना हो.
- दिव्यांग बच्चों की पहुंच के हिसाब से क्लारूम, टॉयलेट, कैंटीन, स्कूल की एंट्री, लाइब्रेरी, खेल का मैदान आदि हो.
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वहीं इन नियमों के साथ कई स्कूलों में बस / कैब ड्राइवरों द्वारा बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा उपाय सुझाए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि ‘स्कूल बस ड्राइवर प्रशिक्षित हो और सभी के पास लाइसेंस हो.
साथ ही बस स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए. वहीं ये सुनिश्चित किया जाए कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ड्यूटी के लिए प्रॉपर ड्यूटी लगाई जा रही हो. सभी कर्मचारियों से हलफनामा लिया जाए कि वह कभी ‘पॉक्सो’ में आरोपी नहीं रहे हैं.