उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उन 64 छात्रों की याचिका खारिज कर दी जिन्होंने सेमेस्टर परीक्षाओं में पांच सीजीपीए से कम अंक लाने पर निष्कासित करने के आईआईटी रूड़की के फैसले को चुनौती दी थी.
याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने आईआईटी रुड़की को निर्देश दिया कि वह दो छात्रों के मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार करे. इन दोनों को पांच सीजीपीए से अधिक नंबर लाने पर भी निष्कासित कर दिया गया था.
आईआईटी -रुड़की के वकील विपुल शर्मा ने बताया कि निष्कासित किए गए 72 में से 64 छात्रों ने संस्थान के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
कोर्ट के निर्देश के अनुसार संस्थान उन छात्रों पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा जिनके सेमेस्टर परीक्षाओं में पांच सीजीपीए से ज्यादा नंबर आए हैं.
आपको बता दें कि आईआईटी, रुड़की ने बीटेक प्रोग्राम में कम स्कोर की वजह से
73 स्टूडेंट्स को निकाल दिया है. दरअसल इन स्टूडेंट्स ने 5 सीजीपीए यानी
कम्यूलेटिव ग्रेड प्वॉइंट एवरेज से कम स्कोर किया था.
-इनपुट: भाषा