यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर कोर्ट काफी चिंतित है. लखनऊ हाई कोर्ट बैंच ने तीन दिनों के अंदर सरकार से मेन एग्जामिनशन और मेरिट लिस्ट की जानकारी मांगी है. जस्टिस देवेंद्र कुमार ने सुरेश कुमार मिश्रा और अन्य लोगों की याचिका पर यह फैसला सुनाया है.
इस पूरे मामले में राज्य सरकार काउंसिल ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि इस मामले में उन्हें सरकार की तरफ से कोई दिशानिर्देश नहीं मिले थे. इससे पहले भी कोर्ट ने काउंसिल को पूरी जानकारी देने के लिए कहा था. अब कोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस भर्ती मेन एग्जामिनेशन और मेरिट लिस्ट की पूरी जानकारी तीन दिन के अंदर देने के निर्देश दिए हैं.
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 14 मई 2013 को 41000 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. प्री एग्जाम 15 दिसंबर 2013 को आयोजित किया गया था. प्री और फिजिकल टेस्ट में पास कैंडिडेट्स की मुख्य परीक्षा 14 दिसंबर 2015 को आयोजित की गई थी और मार्च 2015 में इस एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया गया