केरल हाई कोर्ट ने 25 जुलाई को होने वाले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) में दो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति दी है. कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई ) को आदेश दिया है कि बोर्ड दो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब और पूरी आस्तीन के कपड़ें पहनने की अनुमति दे.
दरअसल केरल के अब्दुल करीम और पलक्कड की नादा रहीम ने एआईपीएमटी परीक्षा में सीबीएसई के 9 जुलाई को जारी किए गए नए ड्रेस कोड के खिलाफ याचिका दायर की थी. उन्होंने दलील दी थी कि यह उनके धार्मिक रिति रिवाजों के अनुसार यह पहनना जरूरी है. जस्टिस के विनोद ने इस मामले में आदेश जारी किया है.
आदेश जारी करने के साथ कोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा केंद्र में एक महिला निरीक्ष्ाक भी परीक्षा से आधे घंटे पहले मौजूद रहेगी. हिजाब पहने उम्मीदवार परीक्षा से आधे घंटे पहले महिला निरीक्ष्ाकों के सामने हाजिर होगीं.
सुनवाई के दौरान सीबीएसई की ओर से कहा गया कि सीबीएसई के नए ड्रेस कोड का इरादा उम्मीदवारों को परेशान करने का नहीं है, बल्कि इसका मकसद परीक्षा में हो रही नकल, पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम लगाना है.
आपको बता दें कि एआईपीएमटी की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी. किसी भी तरह की नकल को रोकने के लिए सीबीएसई ने ड्रेस कोड लागू किया है, जिसके अनुसार जूते पहनने, स्कार्फ ओढ़ने और फुल स्लीव के कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है.