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डीडीए की जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल डीओई की अनुमति के बिना नहीं बढ़ा सकते फीस

प्राइवेट स्कूलों मे फीस बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीडीए की जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल बिना डीओई की पूर्व अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते हैं.

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प्राइवेट स्कूलों मे फीस बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट का अहम आदेश जारी कर दिया गया है. हाई कोर्ट ने आदेश दिया की डीडीए की जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल बिना डीओई की पूर्व अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते हैं.

अगर कोई स्कूल हाई कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करता है तो डीओई उसके खिलाफ तुरंत करवाई करे. साथ ही डीओई को भी आदेश है कि वो हाई कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराए. इसके आलावा डीडीए भी ऐसे स्कूलों की तुरंत लीज कैंसिल करे.

इस आदेश का असर दिल्ली के करीब 410 बडे प्राइवेट स्कूलों पर पड़ेगा.

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