IIT रुड़की से निकाले गए 72 छात्रों की विशेष याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दो दिनों तक चली छह घंटे की लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने कॉलेज के फैसले पर मुहर लगा दी. इससे पहले एकलपीठ में भी छात्रों की अर्जी खारिज कर दी गई थी.
गौरतलब है कि इसके आलावा न्यायालय ने उन दो छात्रों को मिली राहत पर भी रोक लगा दी है जिन्हें एकलपीठ ने पिछले दिनों राहत दी थी. छात्रों की प्रार्थना पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उन्हें दोबारा परीक्षाओं में बैठने की छूट दे दी थी.
IIT रुड़की ने 15 जून 2015 के आदेश से बीटेक, आईएमटी और आईएमएससी के 73 छात्रों को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. राजस्थान निवासी एक छात्र, राहुल मीणा, को कॉलेज ने नंबर ना जुड़ने का हवाला देते हुए वापस ले लिया था. इसके बाद निष्कासित छात्रों की संख्या 72 हो गई थी जिसमें 47 छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कॉलेज से निकाले गए सभी 72 छात्रों को बाहर जाना ही होगा. छात्रों के लिए अब केवल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है.