प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को बेहद गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार ने खुले में शौच नहीं जाने वालों को नौकरी देने का नियम लागू कर दिया है.
यह नियम डिस्ट्रिक रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, कुरुक्षेत्र की ओर से ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर्स, क्लस्टर मोटिवेटर्स के पद पर आवेदन के लिए जारी किया गया है. पदों के लिए जारी सरकारी नोटिस में योग्यता के कॉलम में उम्मीदवार का ग्रेजुएट होने के साथ घर में शौचालय रखने वालों तथा खुले में शौचनिवृति न करने वालों को वरीयता दिए जाने की बात कही गई है.
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डीआरडीओ के सीईओ प्रभजोत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को स्वच्छता का यह निर्देश केंद्र की तर फ से मिला है. उन्होंने ने बताया कि यह नियम केंद्र सरकार के नियम का पालन करना है.
ऐसा पहली बार हुआ है कि खट्टर सरकार ने नौकरियों के लिए इस तरह की शर्त रख दी है. इसी तरह प्रधानी के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होना तय कर दी गई है.