केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के कॉलेजों में 5 प्रतिशत सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित करने की घोषणा कर सकती है. यह नया नियम इस साल आरंभ होने वाले नए अकेडमिक सेशन से लागू हो सकता है.
यह प्रावधान हाल ही में पास हुए डिसेबिलिटीज बिल के तहत किया गया है. इसके तहत अब 6 से 18 साल की उम्र के बीच के स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान होगा.
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यही नहीं, विकलांगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया जाएगा. साथ ही उच्च शिक्षा में यह रिजरवेशन मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान है.
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समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गेहलोत ने कहा, 'संसद ने यह बिल पास कर दिया है. अब हम नए नियम को लागू करेंगे. हम 14 अप्रैल तक नए नियमों को लागू करने का लक्ष्य रखते हैं.'