हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेन परीक्षा-2013 पर रोक से इनकार कर दिया है. यह परीक्षा 23 मार्च को होने वाली है.
कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जो याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे और उनके तर्क से कोर्ट सहमत होगा तो उनके लिए अलग से भी परीक्षा करवाई जा सकती है. लेकिन यह अंतिम सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
27 जुलाई को हुई प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 16 गलत सवालों के बदले में छात्रों को पहले पीएससी ने 32 बोनस अंक दिए थे, लेकिन विरोध के बाद प्रबंधन ने निर्णय ही पलट दिया था और इन प्रश्नों को ही निरस्त कर दिया था. कैंडिडेट्स को कुल 200 के बजाय 168 अंकों में से फेल-पास किया गया था, इसी पर कैंडिडेट की आपत्ति थी.
आयोग के सचिव मनोहर दुबे का कहना है पीएससी ने प्रश्नों पर आपत्ति की प्रक्रिया ही इसलिए शुरू की है ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी हो सके. उसी के तहत 16 सवालों को निरस्त करने का यह निर्णय लिया गया था.