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एक अंगेजी अखबार के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2015 को 11 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट के पास भेज दिया है. प्रस्तावित कानून 20 अप्रैल को संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने के पहले मंजूरी के लिए आएगा. मंत्रालय की मंशा इस बिल को बजट सत्र के दौरान पास कराने की है.
आईआईएम बिल को मोदी सरकार का पहला महत्तपूर्ण शिक्षा कानून माना जाएगा. इस बिल के पारित होने के बाद रिसर्च के अवसर की तलाश में विदेश आवेदन करने वाले ग्रेजुएटस को सीधे तौर पर फायदा होगा.
इस बिल के पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति सभी आईआईएम के विजटर बन जाएंगे और प्रत्येक आईआईएम के चेयरपर्सन का कार्यकाल एकसमान 4 साल हो जाएगा. वर्तमान में पुराने 6 आईआईएम में चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 साल है जबकि नए 5 आईआईएम में उनका कार्यकाल 5 साल है.