विदेशी स्टूडेंट्स के लिए भारत के मेडिकल कॉलेज हुए बंद...
भारत में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे या फिर पढ़ाई की मंशा रखने वाले विदेशी स्टूडेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी कअ नए फरमान. जल्द ही छोड़ना होगा कैंपस...
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- नई दिल्ली,
- 11 अक्टूबर 2016,
- (अपडेटेड 12 अक्टूबर 2016, 3:37 PM IST)
भारत में मेडिकल कॉलेज के भीतर दाखिले के लिए आयोजित किए जाने वाले National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) की नियमावली में बदलाव की बात कही गई है. इस जारी नियमावली के बाद विदेशी स्टूडेंट्स भारत में MBBS और BDS जैसी डिग्री नहीं ले सकेंगे. वे अब सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का हिस्सा नहीं हो सकेंगे.
क्या है खबर और फरमान?
- वे तमाम विदेशी स्टूडेंट्स जो किन्हीं प्राइवेट कॉलेज का हिस्सा हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद कैंपस छोड़ना है. सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है .
- विदेशी स्टूडेंट्स भारत में या तो इंस्टीट्यूशनल कोटे के तहत आते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एप्लीकेशन के तहत.
- नई नियमावली के अनुसार सिर्फ भारतीय या फिर भारत से बाहर रह रहे भारतीय ही इसके लिए योग्य माने जाएंगे.
- NEET की नियमावली में विदेशी स्टूडेंट्स के लिए कोई जिक्र नहीं है.
- इस पूरी प्रक्रिया और नई NEET नियमावली से विदेशी अभिभावक परेशान और खफा हैं. विदेशी स्टूडेंट्स को 14 अक्टूबर तक कैंपस छोड़ने के आदेश दिए गए हैं. इससे इन कोर्सेस में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का करियर अधर में लटक गया है.