scorecardresearch
 

नर्सरी एडमिशन: केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट से झटका, मैनेजमेंट कोटा खत्‍म करने पर रोक

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है.

Advertisement
X
court
court

Advertisement

नर्सरी एडमिशन को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने 2007 के अपने खुद के नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है.

सरकार ने बिना किसी पॉवर के 6 जनवरी का आदेश जारी किया. सरकार स्कूलों की ऑटोनोमी को नहीं छीन सकती है. इस आदेश के बाद नर्सरी एडमिशन को लेकर प्राइवेट स्कूलों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. फिलहाल प्राइवेट स्कूलों का मैनेजमेंट कोटा बरकरार रहेगा.

दिल्ली सरकार ने दिए थे 62 क्राइटेरिया
दिल्ली सरकार ने 6 जनवरी को आदेश जारी किया था कि सभी प्राइवेट स्कूलों का मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया गया है. साथ ही सरकार ने 62 क्राइटेरिया बनाकर नर्सरी में एडमिशन मिलने की स्कूलों की प्रकिया को भी रद्द कर दिया था.

Advertisement

इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने हाई कोर्ट मे 16 जनवरी को याचिका लगायी थी कि सरकार का यह आदेश मनमाना और नियमों के खिलाफ है. उन्‍होंने यह भी कहा था कि सरकार उनकी ऑटोनोमी को गैर कानूनी तरीके से खत्म करना चाहती है. आपको बता दें कि इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए दो दिन लगातार खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया भी कोर्ट आये थे.

Advertisement
Advertisement