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हाई कोर्ट: दो बार में शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं करने वालों को हटाया जाए

बिहार में वैसे नियोजित शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, जिन्होंने दो बार में भी शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं किया है.

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Patna High Court
Patna High Court

बिहार में वैसे नियोजित शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, जिन्होंने दो बार में भी शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं किया है. पटना हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि ऐसे सभी शिक्षकों को नौकरी से निकाला जाए, जो शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं. कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ भी तीखी टिप्पणी की है.

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कोर्ट ने कहा, 'शिक्षा विभाग के प्रधान अपने आपको कानून समझने लगे हैं और उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से फेल शिक्षकों को हटाने के आदेश को स्थगित करने का निर्देश दिया जारी किया, क्या कानून को निर्देश देने से रोका जा सकता है.' 

कोर्ट ने बच्चों के भविष्य पर भी चिंता जताते हुए कहा कि वैसे शिक्षक जो साधारण परीक्षा नहीं पास कर पाए वो बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे, इसका अनुमान लगया जा सकता है. दरअसल, कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को फेल शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया था. मगर प्रधान सचिव ने अगले आदेश तक के लिए इस फरमान को स्थगित कर दिया था.

न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने रिजवान खातून की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने के बाद प्रधान सचिव की ओर से जारी निर्देश को खत्म कर दो बार फेल हुए नियोजित शिक्षकों को तुरंत पद से हटाने का निर्देश दे दिया है.

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जानिए क्या है नियम
बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा नियमावली के तहत बिहार में नियोजित सभी शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करनी होती है. इस परीक्षा को पास करने के लिए सभी शिक्षकों को दो मौके दिए जाते हैं. वैसे शिक्षक जो दो बार में भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, उन्हें नौकरी से हटा देने का प्रावधान है. आपको बता दें कि बिहार में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जिन्होंने इस परीक्षा को पास नहीं किया है.

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