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नर्सरी एडमिशन: DoE को अनेदखा कर जारी किए गए एडमिशन शेड्यूल

नर्सरी एडमिशन को लेकर हर बार कोई ना कोई विवाद होता ही है. इस बार इसकी शुरुआत अभी से हो गई है. जानें क्‍यों...

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कुछ समय पहले ही दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर नियम जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि 1400 गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया 2 जनवरी 2017 से शुरू होगी. वहीं, डीडीए की जमीन पर बने 285 स्कूलों के लिए नियम और शेड्यूल अलग से तय होंगे और इन्‍हें जल्‍द ही जारी किया जाएगा.

नर्सरी दाखिले में 'स्कूल से दूरी' को मिलेंगे सर्वाधिक पॉइंट्स

अब इन 285 स्‍कूलों में से कुछ ने DoE के इन निर्देशों का इंतजार किए बिना ही एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है.स्‍कूलों के इस कदम से अभिभावकों में कन्‍फ्यूजन बढ़ गई है.

इन स्‍कूलों ने अपनी गाइडलाइन में स्‍कूल से दूरी को अहमियत दी है. हालांकि कितनी दूरी को कितने नंबर दिए जाएंगे, ये पैमाना सबका अलग है. कुछ ने गर्ल चाइल्‍ड तो कुछ ने सिंगल पेरेंट के लिए भी मार्क्‍स रखे हैं. वहीं सिबलिंग, वॉर्ड या स्‍टाफ के बच्‍चे के लिए भी मॉर्क्‍स का प्रावधान है.

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23 जनवरी तक जमा कर सकते हैं नर्सरी एडमिशन के फॉर्म

बता दें कि DoE ने 19 दिसंबर को दिल्‍ली के प्राइवेट स्‍कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थीं. इनके मुताबिक 2 जनवरी से एडमिशन प्रक्रिया आरंभ होनी है और एडमिशन का क्राइटीरिया सभी स्‍कूलों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा. लेकिन 285 स्‍कूलों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी करने की बात कही गई थी.

प्राइवेट स्कूल 1 KM के दायरे में रहने वाले बच्चों को एडमिशन दें: सिसोदिया

तब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि DDA की जमीन पर बने इन स्कूलों को सिर्फ डिस्टेंस क्राइटेरिया के आधार पर ही एडमिशन देना होगा.

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