सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देशहित में यह जरूरी हो गया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी तरह के आरक्षण हटा दिया जाए.
कोर्ट ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में सुपर स्पेशलिटी कोर्सज में एडमिशन को लेकर योग्यता मानकों को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं पर फैसले के दौरान की.
याचिकाओं में कहा गया कि इन तीन राज्यों में इस कोर्स की परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार वहां का निवासी हो.
कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि उसे उम्मीद और विश्वास है कि केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें इस पहलू पर बिना देरी किए गंभीरता से विचार करेंगी और समुचित दिशा-निर्देश देने की ओर बढ़ेंगी.
कोर्ट ने खेद जताते हुए यह भी कहा कि आजादी के 68 साल बाद भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.