सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार, मध्य प्रदेश और असम में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की डेट बढ़ाकर 23 जून तक कर दी. कोर्ट ने कहा कि एडमिशन प्रोसेस और फीस जमा करने के लिए अंतिम तारीख 25 जून होगी. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बिहार, मध्य प्रदेश और असम में प्रभावी होगा, जहां इस समय दूसरे चरण की काउंसलिंग जारी है. जबकि गुजरात और महाराष्ट्र ने कोर्ट को सूचना दी कि उन राज्यों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति की खंडपीठ ने कहा कि अखिल भारतीय कोटा के तहत आने वाली सभी सीटें 27 जून तक महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (डीजीएचएस) द्वारा भरी जाएंगी.
कोर्ट ने दूसरे चरण की काउंसलिंग के पूर्वनिर्धारित टाइम टेबल को बदलने से पहले मेडिकल में एडमिशन के तरीकों पर अपनी अस्वीकृति जाहिर की. कोर्ट ने कहा, ‘हाई कोर्ट सहित सभी न्यायालय इस काम में लगे हैं.’ उन्होंने कहा कि प्रवेश संबंधी मुद्दे को निपटाने में न्यायालयों का कीमती समय खर्च हुआ है.
कोर्ट ने विद्यार्थियों को दिए जाने वाले बहुत से विकल्पों और अवसरों से पैदा होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया, ‘काउंसलिंग का खुला चरण आयोजित किया जाएगा और विद्यार्थियों को प्रवेश का एक मौका दिया जाएगा.’
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा कि देशभर में दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद कोटे की बाकी सीटों को राज्य सरकार के जिम्मे कर दिया जाता है और इन सीटों को भरने का जिम्मा राज्य सरकार का होता है.
कोर्ट ने कहा कि बिहार, मध्य प्रदेश और असम दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद यह सूचित करेंगे कि अखिल भारतीय कोटे से कौन सी सीटें दोबारा आबंटन के लिए उपलब्ध हैं.